होली पर गंगा में राफ्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित

होली पर गंगा में राफ्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित

स्थान : ऋषिकेश

ब्यूरो रिपोर्ट

प्रशासन ने 4 मार्च को राफ्टिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

यह निर्णय सुरक्षा और भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जनपद टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल के निर्देश पर एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोड़ियाल-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में 4 मार्च को किसी भी प्रकार की राफ्टिंग गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। बीते वर्षों की तरह इस बार भी होली के अवसर पर यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई राफ्टिंग कंपनी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्यवाही शामिल है।

प्रशासन का मानना है कि होली के दिन बड़ी संख्या में पर्यटक गंगा तटों की ओर रुख करते हैं।

इस दौरान कई लोग नशे की हालत में होते हैं, जिससे राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधि असुरक्षित हो जाती है।

मुनिकीरेती, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र में होली के मौके पर लाखों पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। क्षेत्र के लगभग सभी होटल, गेस्ट हाउस और कैंप पहले ही एडवांस बुक हो चुके हैं।

इस बार विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है।

भारी भीड़ के कारण यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है।

पुलिस ने राफ्टिंग कंपनियों के संचालकों को आदेश की जानकारी दे दी है और स्पष्ट कर दिया है कि उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से त्योहार का आनंद लें। अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंध अस्थायी है और केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है।

होली के दिन गंगा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।