नैनीताल: पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त, जनसुरक्षा को ध्यान में रख कार्रवाई

स्थान – हल्द्वानी
ब्यूरो रिपोर्ट

नैनीताल जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी क्षेत्र में पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। यह कदम जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रशासन के अनुसार, ये कार्रवाई थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शस्त्र लाइसेंस धारकों के संबंध में गंभीर रुख अपनाया गया है।

निरस्त किए गए शस्त्र लाइसेंस धारकों में साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर शामिल हैं, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।

इसके अलावा मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद (लाइन नंबर 18), मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी (लाइन नंबर 6), और शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन (लाइन नंबर 10) के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन (लाइन नंबर 5) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

इन तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने आदेश पारित किए कि उपरोक्त पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। यह कदम जनहित और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रशासन ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में भी नियमानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।