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रिपोटर -दीपक अधिकारी

स्थान -हल्द्वानी

हल्द्वानी की गौला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने एडीएम के माध्यम से ज्ञापन देते हुए नदी में वजन के पुराने नियम को लागू करने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले वर्ष तक प्रत्येक गाड़ी द्वारा 108 कुंटल रेता बजरी लाया जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया, इस वजह से न सिर्फ गौला नदी में काम करने वाले मजदूर परेशान है


बल्कि वाहन स्वामियों को भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर तत्काल पूर्व की भांति वाहनों के ढुलान क्षमता को 108 कुंटल किए जाने की मांग की है। वाहन स्वामी ने बताया कि वर्तमान में 130 से 135 कुंटल कुंटल तक उप खनिज नदी से लाया जा रहा है। जबकि पूर्व में 108 कुंटल से एक कुंटल भी अधिक होने पर अगले दिन निकासी बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब गौला नदी के लिए बनाए गए नियम को भी तोड़ा जा रहा है पूर्व में वाहन स्वामी हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट ने भी गाड़ियों की क्षमता के आधार पर वजन तय करने के निर्देश दिए थे

वाहन स्वामियों का कहना है कि प्रशासन हाईकोर्ट के नियमों को भी दरकिनार कर नया नियम लागू कर रहा है लिहाजा उन्होंने गौला नदी में निकासी केवल 108 कुंटल ही किए जाने की मांग की है।


