

रिपोर्टर – संदीप

स्थान -रुड़की

दरगाह प्रशासक द्वारा पिरान कलियर में स्तिथ साबिर साहब की दरगाह में आने वाले रुपयों का हिसाब किताब आर टी आई द्वारा ना दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई रिट पर सूचना दिये जाने के सम्बंध में कोर्ट ने दूसरे पक्ष की अपील को निरस्त कर जिसके बाद अपीलकर्ता समाजसेवी एडवोकेट दानिश सिद्दीकी और हज सिमिति सदस्य अकरम साबरी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर पत्रकारों के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व प्रबन्धक द्वारा 2015 में सूचना का अधिकार दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी जबकि दरगाह के सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के जरिये संचालित किए जाते है और इसके सभी कार्यो की सूचना दिए जाने आवश्यक हो जाता है


कोर्ट के द्वारा 6 जुलाई 2023 को वक़्फ़ बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर उत्तराखंड बोर्ड के आधीन आने वाली संपत्ति को लोक सूचना के अंतर्गत लाने के लिए नियुक्त किया गया है और पिरान कलियर दरगाह प्रबन्धक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है


इसी बात को लेकर दानिश सिद्दीकी और अकरम साबरी ने लोक सूचना आयुक्त का आभार व्यक्त करते हुए वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष और दरगाह प्रबन्धक से दरगाह के हित मे आयोग के खिलाफ ना जाने की अपील भी की
वही दानिश सिद्दीकी ने कहा कि सूचना का अधिकार मिलने के बाद दरगाह में होने वाले भृष्टाचार पर रोक लगेगी और लोगो को सभी मामलों में सही जानकारी भी मिल सकेगी


