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रिपोर्टर- ब्यूरो रिपोर्ट

स्थान- देहरादून


प्रतीक्षा सूची से सम्बन्धित पृच्छाओं का निराकरण- आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं, जिनमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची / 25 प्रतिशत अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किये जाने की व्यवस्था होती है, के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे, प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी, सहा. वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है। किन्तु संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची / 25 अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता है।


विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में– आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अर्हकारी अंक को रखे जाने के सम्बन्ध में- विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु मा० आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिर्वायता प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षाओं से हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अर्हकारी अक रखे जाने के प्रकरण को पुनः मा० आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।


