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रिपोर्ट=अशोक सरकार
स्थान -खटीमा
खटीमा में मुस्लिम समुदाय द्वारा एसडीएम खटीमा व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया जिसमें जामा मस्जिद खटीमा मैं वक्फ बोर्ड के प्रशासक कामिल खान द्वारा की जा रही है अनियमिताओं एवं दुकान नंबर 25 को बिक्री किए जाने और चंदा और मस्जिद की दुकानों का किराया
बक़्फ़ की कमेटी के खाते मे जमा ना कराकर नकद लेन देन को अवैध बताया उत्तराखंड बक़्फ़ बोर्ड के अनुमति न होने के बाद भी दुकान नंबर 25 जो की पिछले 40 साल से मोहनलाल राकेश कुमार के नाम दर्ज है किसी गुप्ता को ट्रांसफर की गई है जो की बक़्फ़ नियमों के विरुद्ध है बोर्ड की बिना अनुमति के कोई भी काम प्रशासक द्वारा नहीं किया जा सकता है
प्रशासक कामिल खान पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा सारे काम नियम विरुद्ध किए जा रहे हैं चंदा एवं किराया आज तक अकाउंट में जमा नहीं किया गया है सारा लेनदेन नगद किया जा रहा है वहीं उप जिला अधिकारी ने इस मामले में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जिस प्रकार से शिकायत आ रही है
यह एक जांच का विषय है और इस पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी दोषी पाया जाएगा उसे पर कार्रवाई की जाएगी , कामिल खान के प्रशासक होने के मामले में मीडिया के प्रश्न पूछने पर उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि पहले जो प्रशासक नियुक्त हुए है
वह सरकारी कर्मचारी ही नियुक्त हुए है प्रशासन की अनुमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान नहीं दी जा सकती है जांच के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकता है की दुकान बेची गई है या नहीं