हल्द्वानी:(बड़ी खबर)-भुप्पी पांडेय हत्याकांड में गुप्ता बंधुओं को आजीवन कारावास

हल्द्वानी:(बड़ी खबर)-भुप्पी पांडेय हत्याकांड में गुप्ता बंधुओं को आजीवन कारावास

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रिपोट -पंकज सक्सेना

स्थान – हल्द्वानी

सिंधी चौराहे पर भुप्पी पांडे हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। डिस्टिक कोर्ट नैनीताल ने इस मामले में मुख्य आरोपी सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैबता दे कि 15 दिसंबर वर्ष 2019 को सिंधी चौराहे पर काठगोदाम निवासी भुप्पी पांडे की सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दोनों भाइयों ने निर्मम हत्या की थी, इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया था,

मामले की सुनवाई काफी लंबी चली और आज माननीय न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया इस पूरे केस में कई महत्वपूर्ण विटनेस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड के संदर्भ में साक्षी दिनेश सागर द्वारा दिनांक 28.10. 2019 को थाना हल्द्वानी में आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसकी विवेचना चल रही थी, आरोपी इस मामले को दिनेश सागर से वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे

, दिनेश सागर द्वारा केस वापस लेने से मना करने पर आरोपियों द्वारा अपनी दुकान सिंधी चौराहे के पास घात लगाकर दिनेश सागर मारने का प्रयास किया गया। दिनेश सागर को बचाने की कोशिश जब भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डे ने किया तो आरोपियों द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल एवं भूपेन्द्र पाण्डे के लाईसेन्सी पिस्टल को लूटकर भूपेन्द्र पाण्डे के उपर गोलियाँ चला दी थी।आज न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया इस पूरे केस में कई महत्वपूर्ण विटनेस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह द्वारा आरोपी गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन करावास एवं रुपए 50-50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है,

अर्थदण्ड जमा ना करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है। आरोपियों द्वारा मृतक भूपेन्द्र पाण्डे की लाईसेन्सी पिस्टल लूटकर भी उससे मृतक पर गोली चलायी थी। इस जुर्म में आरोपी गौरव व सौरभ को आजीवन कारावास व 50-50 हजार के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा ना करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त करावास व गौरव गुप्ता द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल का दुरूपयोग किया था इसलिए दोषी पाते हुए अभियुक्त को 6 माह का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड अदा ना करने पर एक माह के अतिरिक्त करावास की सजा सुनायी है।न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी आदेशित किया है कि आयुध अधि. की धारा-32 के प्राविधानों के अनुसार अभियुक्त गौरव गुप्ता के लाईसेन्सी पिस्टल को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाय। आरोपी द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल के लाईसेन्स का पूर्ण रूप से घटना में दुरुपयोग किया है।

न्यायालय द्वारा अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राचिकरण नैनीताल को यह भी संस्तुति की है कि उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना वर्ष 2013 के अन्तर्गत मामले की मृतक की पत्नी विनीता पाण्डे को सहायता राशि नियमानुसार राज्य सरकार से प्रदान करवायी जाय। अभियोजन द्वारा घटना को चश्मदीद साक्षी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बैलेस्टिक रिपोर्ट एवं आरोपियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी इत्यादि महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषसिद्ध किया है।