
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। सरकार ने फिल्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।

इस संबंध में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी की ओर से पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आदेश के बाद राज्य के मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।


सरकार के फैसले के तहत फिल्म देखने वाले दर्शकों से टिकट पर राज्य के हिस्से का एसजीएसटी नहीं लिया जाएगा। इससे दर्शकों को टिकट की कीमत में टैक्स से राहत मिलेगी।

फिल्म के टिकट पर लगने वाली एसजीएसटी की राशि का भार उत्तराखंड सरकार स्वयं वहन करेगी। इसके लिए संबंधित सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिपूर्ति की जाएगी।


सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के जरिए फिल्म को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाना और इसके प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। टैक्स में छूट मिलने से सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
महानिदेशक सूचना की ओर से जारी पत्र में मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को सरकार के निर्णय के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दर्शकों को एसजीएसटी की छूट का लाभ सीधे मिल सके।



राज्य सरकार की ओर से फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के बाद अब उत्तराखंड में फिल्म के टिकट पर राज्य सरकार के हिस्से का कर दर्शकों से नहीं वसूला जाएगा। संबंधित राशि की भरपाई सरकार करेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिल्म ‘हनुमान अंश’ को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश लागू होने के बाद प्रदेश के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

