नैनीताल में गुंडा एक्ट के तहत सख्ती, 90 अराजक तत्व जिला बदर

नैनीताल में गुंडा एक्ट के तहत सख्ती, 90 अराजक तत्व जिला बदर

स्थान : नैनीताल
रिपोर्टर : संजय जोशी

जिले में विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई तेज की गई है।

प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 15 सितंबर 2026 तक जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित कुल 162 वाद दर्ज रहे। इनमें से 98 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

इन मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 90 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नैनीताल के न्यायालय में गुंडा एक्ट से संबंधित कुल 130 वाद दर्ज हुए। इनमें से 44 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 86 वाद अभी अवशेष हैं।

वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नैनीताल के न्यायालय में कुल 107 वाद दर्ज किए गए। इनमें 23 मामलों का निस्तारण किया गया है, जबकि 84 मामले अभी लंबित हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले और शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। संवेदनशील मामलों पर प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का राज कायम रखने के लिए समय-समय पर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।